RKTV NEWS/बक्सर (बिहार)30 अप्रैल।आज अंशुल अग्रवाल, जिला पदाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।
सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि बक्सर जिले में अग्नि से मानव, पशु, झोपडी एवं फसल की अत्यधिक मात्रा में क्षति हुई है। जिसके आलोक में सभी अंचलाधिकारी के द्वारा आपदा के तहत मुआवजा राशि का भुगतान काफी कम किया गया है। जिस पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि आपदा के तहत पीडित परिवारों को ससमय विभागीय नियमानुसार राहत अनुदान राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
अंचलाधिकारी सिमरी के द्वारा सबसे ज्यादा 27 लंबित भुगतान ससमय नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी डुमराँव को अगलगी से पीडित परिवार को आपदा के तहत दी जाने वाली भुगतान राशि के लिए कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।
सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राजस्व कर्मचारी एवं किसान सलाहकार संयुक्त रूप से फसल क्षति का आकलन कर अद्यतन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
अंचलाधिकारी नावानगर के द्वारा अपने अंचल अंतर्गत अत्यधिक फसल क्षति घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में में जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी नावानगर को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पुनः फसल क्षति का आकलन करते हुए सुस्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उनका आई0डी0 ब्लॉक नहीं करने के कारण जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।
आपदा के तहत जिस अंचल का मुआवजा भुगतान सबसे ज्यादा लंबित है वैसे संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आपदा के तहत पीडित परिवार को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
प्रचंड गर्मी को देखते हुए नगर परिषद बक्सर के द्वारा 29, नगर परिषद डुमराँव के द्वारा 09, नगर पंचायत इटाढी के द्वारा 05, नगर पंचायत चौसा के द्वारा 06 एवं नगर पंचायत ब्रह्यपुर के द्वारा 05 जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है।
सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए वैसे कृषक जो अपने खेतों में पराली जलाते है और पराली जलाने से फसल की क्षति होती है तो वैसे संबंधित कृषक को चिन्हित करते हुए उनका आई0डी0 ब्लॉक करते हुए तीन वर्षों तक सभी योजनाओं से मिलने वाले से वंचित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित कृषक पर पराली जलाने हेतु एफ0आई0आर0 भी दर्ज करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर, प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा बक्सर, अनुमंडल पदाधिकारी डुमराँव, जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल बक्सर, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

