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लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर नामांकन,डिस्पैच एवं अन्य अवसरों पर विधि व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की बैठक।

RKTV NEWS/सारण(छपरा)22 अप्रैल।लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया के तहत विभिन्न निर्धारित महत्वपूर्ण अवसरों पर सामान्य विधि व्यवस्था एवं सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर आज जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ० गौरव मंगला ने आज विभिन्न संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक किया।
बताया गया कि जिला में बेहतर यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से दो दिन पूर्व भारी वाहनों के परिचालन का रूट एवं समय को रेगुलेट करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को इसका अनुपालन कराने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिये गए हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को फिलहाल 7 दिनों के लिये लिये गये इस प्रायोगिक निर्णय को प्रभावी बनाने का निदेश दिया गया।
सीसीए के तहत पारित आदेश के आलोक में जिस भी व्यक्ति द्वारा संबंधित थाने में निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जायेगी, उनके विरुद्ध समाहर्त्ता द्वारा वारंट निर्गत किया जायेगा।
जिन शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन अभी तक नहीं कराया गया है, उनकी नाम-पता सहित सूची उपलब्ध कराने का निदेश सभी थाना प्रभारी को दिया गया। इन लोगों के शस्त्र लाइसेंस को नियमानुसार रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई की जायेगी। शस्त्र दुकानों के भौतिक सत्यापन के क्रम में उनसे अनुज्ञप्ति धारकों को बेचे गए कारतूस की जानकारी ली जा रही है। जिसका सत्यापन सभी संबंधित क्रेताओं से किया जा रहा है। सत्यापन में कोई भी भिन्नता पाये जाने पर ऐसे शस्त्रों को नियमानुसार जमा कराने/जप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
*नामांकन* हेतु सारण एवं महाराजगंज के लिये निर्धारित तिथियों एवं अवधि में समाहरणालय परिसर के दोनों तरफ थाना चौक एवं म्युनिसिपल चौक के बीच सामान्य यातायात अवरुद्ध रहेगा। नामांकन हेतु आने वाले प्रत्याशी दोनों चौक से आगे समाहरणालय के प्रवेश द्वार तक अधिकतम 3 वाहन के साथ आ सकते हैं। समाहरणालय के प्रवेश द्वार से पैदल निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष तक जायेंगे। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। प्रत्याशी या उनके साथ आने वाले विशिष्ट व्यक्ति को दी गई निर्धारित श्रेणी की सुरक्षा के तहत अनुमान्य सुरक्षा पदाधिकारी/कर्मी उनके साथ समाहरणालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन के अवसर पर प्रभावी की जाने वाली व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग एवं ड्रॉप गेट को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी छपरा सदर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सारण लोकसभा के लिये 26 अप्रैल से 3 मई की अवधि में 27अप्रैल, 28 अप्रैल एवं 1 मई को छोड़कर शेष दिन प्रातः11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। महाराजगंज लोकसभा के लिये 29 अप्रैल से 6 मई की अवधि में 1 एवं 5 मई को छोड़कर शेष तिथियों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।
ईवीएम एवं कर्मियों के डिस्पैच के अवसर पर भी विधि व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।
बैठक में नगर आयुक्त, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत, विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि जुड़े थे।

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