RKTV NEWS/केरल,यौन पीड़िता ने स्कूल काउंसलर से खुद पर हुए हमले की जानकारी छह साल बाद साझा की, केरल की पोक्सो कोर्ट ने कहा, देरी घातक नहीं, 63 वर्षीय दोषी।फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो), तिरुवनंतपुरम ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 9(m) सहपठित धारा 10 के तहत 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उसने 2014 में पड़ोस की 9 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। घटना का खुलासा 6 साल बाद हुआ जब पीड़िता ने अपने स्कूल काउंसलर से बात की। अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने में 6 साल की देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया था, और उसे स्वीकार कर लिया गया था।

