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वैशाली:बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी लालगंज पर जिलाधिकारी ने लगाया 10 हजार का अर्थिक दण्ड।

वैशाली/बिहार 06 फरवरी।बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत द्वितीय अपील में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी लालगंज पर कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर 10 हजार रू0 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गयी। यह मामला सुरेन्द्र साह बनाम जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली से संबंधित था जिसमें परिवादी सुरेन्द्र साह के द्वारा ग्राम पंचायत राज एतवारपुर सिसौला में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का श्रमिक भुगतान की माँग की गयी थी। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान परिवादी से अभिश्रव प्राप्त कर राशि का भुगतान कर देने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था। परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी लालगंज के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी। जिलाधिकारी ने इसे कार्य शिथिलता मानते हुए उन पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया। ओमप्रकाश साह का मामला लगान निर्धारण से संबंधित था। जिसमें डीसीएलआर हाजीपुर के द्वारा बताया गया कि पिछली सुनवाई में दिये गये आदेश के अनुपालन में लगान निर्धारण हेतु आम एवं खास सूचना निर्गत कर दी गयी है। जिसमें परिवादी एवं चौहदीदार को 27 फारवरी 2024 को उपस्थित होना है। उन्होंने बताया कि लगान निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गयी।
महुआ के राजीव कुमार रंजन का मामला सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित था। सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी महुआ के द्वारा बताया गया कि यह मामला जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित है जबकि आवेदक द्वारा अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया गया है। जो नियमानुकुल नही है। जिलाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर वाद को समाप्त कर दिया गया। राघोपुर के वरूण कुमार का मामला परिमार्जन नहीं करने के संबंध में था। सुनवाई के दौरान अंचलाधिकरी राघोपुर के द्वारा बताया गया कि आवेदक वरूण कुमार से प्राप्त आवेदन के अनुसार नाम में सुधार कर दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा वाद को यहीं पर समाप्त कर दिया गया।
गोरौल के रमेश कुमार का मामला भी सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण कर लेने के संबंध में था। सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी गोरौल के द्वारा बताया गया कि उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध अतिक्रमणवाद चलाकर नोटिस जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जायेगा। जिलाधिकारी के द्वारा वाद की अगली तिथि निर्धारित की गयी।
द्वितीय अपील में आज कुल 07 मामले की सुनवाई हुयी जिसमें 03 मामलों में आदेश पारित कर दिया गया जबकि 04 मामलों में आगे की तिथि निर्धारित की गयी।

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