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चतरा:श्रम नियोजन प्रशिक्षण (आई टी आई) कौशल विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न।

निजी क्षेत्र में स्थानीयों के लिए 75 फीसदी नियोजन हर हाल में लागू हो!कौशल विकास के तहत हुनरमंद बनाकर लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाएं:उपायुक्त अबु इमरान

चतरा/झारखंड 24 जनवरी।उपायुक्त चतरा अबु इमरान ने समाहरणालय सभाकक्ष में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 के अन्तर्गत ‘‘निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत नियोजन नीति’’ को लेकर उपायुक्त अबु इमरान ने जिला नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार को इसे जिले में ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्रों में लागू कराने का निदेश दिया। उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे नियमावली के अनुसार सभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमावली के प्रति नियोजकों को ज्यादा ज्यादा जागरूक करने के लिए वे समय समय पर उनके साथ बैठक कर सरकार के नियमावली को निजी क्षेत्र के नियोजकों को अवगत कराएं। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में कुल 91 निजी नियोजकों ने निबंधन कराया है इस पर उपायुक्त ने इसे और भी ज्यादा बढ़ाने का निदेश दिया साथ ही कहा कि अगर कंपनियां सरकार के गाइड लाइन को मानने से इनकार करते हैं या लापरवाही बरतते हैं तो वे उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करें।

‘‘निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत नियोजन नीति’’

*अधिनियम/नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधान:-
1. यह अधिनियम/नियमावली दिनांक: 12 सितम्बर, 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है।
2. यह अधिनियम झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक कार्यबलों वाले सभी निजी क्षेत्र के नियोजकों पर लागू है।
3. केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में वाह्य स्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी संस्था/ऐजेन्सीओं पर भी यह अधिनियम लागू है।
4. निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ताओं (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा रू. 40,000.00 (चालीस हजार) तक मासिक वेतन या मजदूरी वाले सभी पदों पर कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन आरक्षित करना अनिवार्य है।
5. निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ताओं द्वारा नियोजन नियमावली अधिसूचना के 30 दिनों के अन्दर झारखण्ड रोजगार पोर्टल http://jarniyojan.jharkhand.gov.in जिला नियोजनालय, चतरा कार्यालय में स्वयं को निबंधित करवाना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक नियोक्ताओं द्वारा नियोजन नियमावली अधिसूचना के तीन महिने के अंदर 40,000.00 (चालीस हजार रुपये) तक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी/कर्मियों का झारखण्ड रोजगार पोर्टल (http://jarniyojan.jharkhand.gov.in)/जिला नियोजनालय, चतरा कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है।
7. नई परियोजना प्रारम्भ करने वाले नये नियोक्ता परियोजना प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले आवश्यक कर्मचारियों की संख्या के जरूरत (रिक्ति) संबंधी विवरणी आवश्यक कौशल के साथ इंगित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी (जिला नियोजन पदाधिकारी) को उपलब्ध करायेंगे।
8. विद्यमान नियोक्ता अपने स्थापनान्तर्गत मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो तो प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्ति तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्धारित विहित प्रपत्र में न्युनतम 75: स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा।
9. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं के तह्त न्युनतम रू0 10,000/ से अधिकतम 5,00,000 रुपये तक के दण्ड का प्रावधान उल्लेखित है।
10. स्थानीय उम्मीदवारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु झारखण्ड रोजगार पोर्टल (www.rojgar.jharkhand.gov.in)/जिला नियोजनालय, चतरा कार्यालय में स्वयं को निबंधित करवाना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने इसके साथ श्रम विभाग की योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की।उन्होंने चिकित्सा सहायता योजना, अंत्येष्ठी सहायता योजना, असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जैसे योजनाओं की समीक्षा कर ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को आच्छादित करने को कहा।साथ ही निदेश दिया कि वे कौशल विकास से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर हुनरमंद बनायें जिससे कि वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें।
मौके पर श्रम अधीक्षक अरविंद कुमार, नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार, समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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