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दरभंगा:श्रम विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से 05 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त।

दरभंगा/बिहार 20 दिसम्बर। श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई भास्कर प्रियदर्शी के संयुक्त नेतृत्व में धावा दल की टीम द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम क्षेत्र एवं सदर अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किशोर कुमार झा, मनीष कुमार एवं लक्ष्मण कुमार झा के साथ सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जाँच के क्रम में धावा दल की टीम द्वारा पाँच (05) बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, जिसमें दिल्ली मोड़ के अमेजिंग कर स्पा एंड एलाइनमेंट से 02 बाल श्रमिक, आशुतोष फ़ास्ट फ़ूड एंड भोजनालय से 01 बाल श्रमिक, साही चिकेन बिरयानी से 01 बाल श्रमिक एवं सहयोग होटल से 01 बाल श्रमिक शामिल है।
उन्होंने कहा कि विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत गैर-कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक के शैक्षणिक पुनर्वास के साथ-साथ पात्र बाल श्रमिक को तत्काल सहायता राशि के रूप में तीन हजार रुपये की राशि तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रुपये की राशि प्राप्त कर उसे संबंधित बाल श्रमिक के नाम से एफ.डी कराया जाएगा, जो उन्हें उनकी अठारह वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि धावा दल की टीम के द्वारा लोहिया चौक से नाका नम्बर – 06, मिर्जापुर, आयकर चौक, दिल्ली मोड़ होते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन, दोनार चौक स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जाँच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।
श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमण्डल मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धावा दल टीम के सदस्य के रूप में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर-सह-प्रभारी दरभंगा सदर किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा लक्ष्मण कुमार झा, प्रयास संस्था से नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा, काष्ठ संस्था से नारायण कुमार मजमुदार, तहसीन आलम, सपोर्ट पर्सन कार्ड्स एवं अजय कुमार प्रोग्राम कॉर्डिनेटर एवं पुलिस कर्मी शामिल थे।

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