बागपत/उत्तर प्रदेश 01 नवंबर।भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं अर्हता तिथि 1-1- 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के अंतर्गत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अहर्ता दिनांक 1-1- 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024, कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक जनपद में चलाया जा रहा ।
आज जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित एसडीएम तहसीलदार खंड विकास अधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कोई भी पात्र व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए उसका वोट अवश्य बने जो मृतक व्यक्ति है उसका वोट वोटर लिस्ट में से नाम कट जाना चाहिए ,वोटर लिस्ट में कोई त्रुटियां हैं अशुद्धियां हैं उसके लिए फॉर्म आठ अवश्य भरवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा जनपद बागपत में लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में तीनों विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र में संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 में दिनांक 27-10-2023 से31-10-2023 तक प्राप्त फॉर्म 6,7,8 की स्थिति में विधानसभा 50 छपरौली , 51 बड़ौत ,52 बागपत में ऑनलाइन में फ़ार्म 6 में 276 व ऑफलाइन फार्म6 में 14 कुल 290 फार्म प्राप्त हुए,फार्म 7 में ऑनलाइन 221,व फार्म 8 में ऑनलाइन में122 व ऑफलाइन में 5 फार्म प्राप्त हुए।
जनपद में कुल मतदेय स्थलों की सख्या 979,मतदान केंद्रों की सख्या 515 है जिसमे979 बूथ लेवल अधिकारी व 102 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।27/10/2023 तक कुल मतदाताओं की सख्या 948406 है ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि *दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक है जिसमे विशेष अभियान* *4 नवंबर 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को चलाया जाएगा* जिसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर को किया जाएगा जिसमें फार्म 6 में नाम जोड़े जाएंगे ,फार्म 7 में आपत्तियां (नाम काटे जाएंगे) प्रारूप 8 में नाम संशोधन किया जाएगा और निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा और जिन छात्र-छात्राएं या अन्य की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित अबश्य करा सकते है।
आवेदन कैसे करें
1. संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में सभी फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO), पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र (VRC), जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त अथवा वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. भरा हुआ फॉर्म (फोटो, पता, जन्मतिथि के प्रमाण सहित) निम्नलिखित स्थानों पर जमा किया जा सकता है-
●अपने पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास
● तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र (VRC) पर ●तहसील के तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में
●तहसील के उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में।
● जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा एसडीएम बागपत निकेत वर्मा, एसडीएम बड़ौत सुभाष कुमार, सहित आदि उपस्थित रहे।

