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चित्तौड़गढ़:राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित!ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी, विज्ञापनों के अधिप्रमाणन व पेड न्यूज तथा चुनाव व्यय सहित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा।

चित्तौड़गढ़/राजस्थान 21 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के नवीनतम आदेशों एवं दिषा-निर्देषों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए शनिवार को जिला कलक्टर कार्यालय के समिति कक्ष में स्थानीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिनिधियों को ईवीएम एवं वीवीपेट की एफएलसी, राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज तथा चुनाव के दौरान व्यय के संबंध में चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण दिशा- निर्देशों से अवगत करवाया गया। बैठक में ईवीएम सहायक प्रभारी अधिकारी डॉ पीयूष कांत भटनागर, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, मीडिया प्रकोष्ठ से विकास अग्रवाल एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी अंकित शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन अनिवार्य

बैठक में एमसीएमसी सेल के विकास अग्रवाल ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिधिनियों को बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के विज्ञापनों के अधिप्रमाणन किया जाएगा। अतः अपने विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए तीन दिन पूर्व तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए सात दिन पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समझ प्रस्तुत करें।
प्रिंट मीडिया में 24 एवं 25 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों को जिला विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रमाणित करवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन भी इसी दायरे में आयेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रत्याशी या पार्टी विशेष को सीधा लाभ पहुंचाने वाले समाचारों के पेड न्यूज माना जायेगा और उस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
ईवीएम व वीवीपैट के सम्बन्ध में शंकाओं का किया समाधान।बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की ईवीएम व वीवीपैट सम्बन्ध में शंकाओं का समाधान करते हुए विस्तृत चर्चा कर निम्न जानकारी प्रदान की गयी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का काम बेल कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा 26 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातः 09ः00 से सांय 07.00 बजे तक किया जायेगा। सभी ईवीएम एवं वीवीपैट को इंजीनियर्स द्वारा एफएलसी से पूर्व च्थ्स्ब्न् ( च्तम थ्पतेज स्मअमस ब्ीमबापदह न्दपज) से जांचा जाता है। PFLCU (First Level Checking) द्वारा वीवीपैट में डमी सिंबल को अपलोड किया जाता है इस कार्य का प्रदर्शन टीवी स्क्रीन पर लाइव किया जाता है।
एफएलसी में पास ईवीएम व वीवीपैट को (एफएलसी) ओके स्टीकर लगाकर चुनाव में उपयोग के लिए रखी जाती है। एफएलसी कार्य पूरा होने के बाद 1 प्रतिशत ईवीएम पर 1200 मत, 2 प्रतिशत ईवीएम पर 1000 मत व 2 प्रतिशत ईवीएम पर 500 मत डालकर मॉक पोल किया जाता हैं। राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं मॉक पोल के लिए ईवीएम और वीवीपैट का चयन करके मत डाल सकते है। इसके अतिरिक्त लोड टेस्ट भी संपादित किया जाता है।
निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ की बैठक

चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ की बैठक समिति कक्ष में आयोजित की गई।
निर्वाचन व्यय लेखा के अतिरिक्त नोडल अधिकारी राघव शर्मा ने चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग के निर्देषों की विस्तार से जाकानरी दी। उन्होंने आयोग के नवीनतम आदेषों के अनुसार व्यय सीमा बढ़ने और विभिन्न मदों में तय दरों के बारे में प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान व्यय लेखा प्रकोष्ठ द्वारा विषेष रुप से तैयार निर्देषिका राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई गई।

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