मोतीहारी/बिहार 5 अक्टूबर।जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मोतिहारी के तत्वाधान में बुनियाद केंद्र सदर के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर की अध्यक्षता में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई।
प्रभारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण समिति के अधिनियम के बारे में जानकारी दी गयी । अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा बैठक में आये सभी वरिष्ठ नागरिक को बताया गया कि –
• प्रत्येक माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक जो अपने निजी आय से भरण पोषण करने में असमर्थ है,वे अपने भरण पोषण का दावा कर सकते है.
• बच्चे/उत्तराधिकारी द्वारा जीवन यापन का भार नहीं उठाने कि स्तिथि में भरण पोषण हेतु दावा भरण पोषण न्यायधिकरण अनुमंडल कार्यालय में आवेदन कर सकते है.
• भरण पोषण न्यायाधिकरण, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को उसके बच्चे/उत्तराधिकारी द्वारा भरण पोषण भत्ते के रूप में 10000/रुपए प्रति माह तक की राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकते है .
• न्यायधिकरण को भरण पोषण सम्बन्धी आवेदन का निर्णय 90 दिनों के अन्दर करना अनिवार्य है .
• माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना दंडनीय अपराध है जिसके लिए 3 माह का कारवाश अथवा 5000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है .
• माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अपने जान या सम्पति पर खतरा की स्तिथि में जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते है.
• इस अधिनियम के नियम एवं शर्तो कि अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ,पूर्वी चम्पारण ,मोतिहारी से संपर्क कर सकते है .प्रभारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिक एवं बुनियाद केंद्र के कर्मी से अनुरोध किया गया कि सभी लोग उक्त अधिनियम का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। अंत में सभी वरिष्ठ नागरिकों को समानित भी किया गया।
