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श्रमायुक्त एवं जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास को ले जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की।

वैशाली/ बिहार 03 अगस्त।राज्य सरकार की महत्वाकाँक्षी योजना के तहत बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास को लेकर श्रमायुक्त बिहार रंजीता एवं जिलाधिकारी वैशाली यशपाल मीणा के द्वारा वैशाली समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गयी। इस बैठक में बालश्रम, बाल विवाह एवं मानव तस्करी जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से नियम कानून एवं प्रावधानों की जानकारी दी गयी।
इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्यगण को संबोधित करते हुए श्रमायुक्त रंजीता ने कहा कि बालश्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा प्राभावित है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करायी जाए और विमुक्त बच्चों के पुनर्सास की कारगर व्यवस्था की जाय। बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से श्रमपक्ष के मुख्य कार्य, प्रवर्तनीय प्रमुख अधिनियम, प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना – 2008, विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास योजना, विमुक्त बंधुआ मजदूर के लिए पुनर्सास योजना, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना-2011, ई श्रम पोर्टल, धावादल, बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
श्रमायुक्त ने कहा कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी समिति का गठन किया जाय और प्रत्येक माह कम से कम एक बार समिति की बैठक आयोजित की जाय। पंचायत स्तर पर बाहर में (दूसरे राज्य में जा कर कार्य करने वालों का डेटा बेस तैयार करायी जाय। इसके लिए एक माइग्रेंट पंजी संधारित की जाय। उन्होंने कहा कि धावा दल को और मजबूत बनायी जाय तथा माह में कम से कम 08 छापेमारी करायी जाय। छापामारी के समय धावादल ऐप का उपयोग किया जाय ताकि इसके वास्तविक समय का पता चल सके और इसका अनुश्रवण किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी प्रतिष्ठानों में एवं 14-18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक नियोजनों में काम पर नही लगाया जा सकता है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना अन्तर्गत 18-65 आयु वर्ग के कामगार को दुर्घटना मृत्यु में एक लाख रू० तथा पूर्ण अपंगता में 75 हजार रू० का अनुदान देय है। विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को नयी पुनर्वास योजना के तहत 30 हजार रू0 की तत्काल साहायता देय है।
जिलाधिकारी के द्वारा इसके सभी स्टेकहोल्डर्स की अगली बैठक बीका (हाजीपुर) में बुलाने का निर्देश श्रम अधीक्षक वैशाली को दिया गया।

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