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श्रम विभाग के धावा दल द्वारा दो बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त।

दरभंगा/बिहार 01 अगस्त।श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार दरभंगा सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में सदर अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत सदर प्रखण्ड एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया।
सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा सदर प्रखण्ड के खुटवारा मोड़ अवस्थित शंकर इंटरप्राइजेज स्पेयर पार्ट्स शॉप से एक बाल श्रमिक तथा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के शुद्ध वैष्णव अमृतसरी नान,लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।
श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है एवं बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 के अन्तर्गत गैर-कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 02 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार,1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि धावा दल की टीम द्वारा आज लोहिया चौक होते हुए सदर प्रखण्ड एवं नगर निगम स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जाँच किया गया तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।
उन्होंने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमण्डल एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में सदर, सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार, प्रयास संस्था से नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा, काष्ठ संस्था से नारायण कुमार मजमुदार, प्रोग्राम कॉर्डिनेटर अजय कुमार के साथ-साथ पुलिस केन्द्र, दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिस कर्मी शामिल थे।

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