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गढ़वा:उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के मद्देनजर सदर अनुमंडल परिसर में निषेधाज्ञा लागू।

RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड)16 मार्च।नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के तहत मझीआँव नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। इसी क्रम में दिनांक 18 मार्च 2026 को अनुमंडल कार्यालय गढ़वा के सभागार में मतदान प्रक्रिया आयोजित की जानी है। चुनाव के दौरान संभावित भीड़, समर्थकों की आवाजाही तथा विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियातन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
अनुमंडल दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल कार्यालय गढ़वा के 100 मीटर की परिधि में 18 मार्च 2026 को प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर के निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत जमावड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल एवं अधिकृत व्यक्तियों को ही आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा, जुलूस या रैली आयोजित करना सख्त रूप से वर्जित रहेगा। साथ ही, आम नागरिकों के लिए हथियार, विस्फोटक सामग्री या किसी भी प्रकार की घातक वस्तु लेकर चलना या परिसर में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात बलों को इस प्रावधान से छूट दी गई है।
इसके अलावा, आतिशबाजी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को समाहरणालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने इन सभी उपायों को चुनाव के दौरान शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से दूर रहें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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