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गढ़वा:नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के मद्देनज़र गढ़वा बाजार समिति मतगणना परिसर एवं 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू।

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु धारा 163 बीएनएस के अंतर्गत आदेश जारी।

RKTV NEWS/गढ़वा(गढ़वा झारखंड)26 फरवरी।नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन, गढ़वा द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल-सह-बज्रगृह परिसर तथा उसके चारों ओर 200 मीटर की बाहरी परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
मतगणना कार्य दिनांक 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को प्रातः 08:00 बजे से गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के विभिन्न मतगणना हॉलों में प्रारंभ होगा। मतगणना के दौरान संभावित भीड़, आवागमन एवं विधि-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि में प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
आदेश के अनुसार निर्धारित परिधि में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकृत गणन अभिकर्ताओं, प्रत्याशियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य रूप से तलाशी ली जाएगी तथा महिलाओं की तलाशी केवल महिला कर्मियों द्वारा ही की जाएगी। परिसर में केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जो मतगणना कार्य से अधिकृत रूप से जुड़े हों और अपने वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित हों।
बिना वैध वाहन पास के किसी भी प्रकार के वाहन का मतगणना परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ अथवा संभावित रूप से हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकने वाली वस्तुओं को लेकर परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल एवं अधिकृत सरकारी कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा की अवधि में मतगणना स्थल के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, सिवाय मतगणना कार्य हेतु आवश्यक उपयोग के। साथ ही धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली, नारेबाजी अथवा रंग-अबीर-गुलाल के प्रयोग जैसी गतिविधियाँ पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी। मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परिसर में खैनी, गुटका, सिगरेट, माचिस आदि लेकर प्रवेश भी वर्जित रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका अभिकर्ता किसी अन्य प्रत्याशी, जनसामान्य अथवा किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण वक्तव्य या कृत्य नहीं करेगा। साथ ही निषेधाज्ञा की अवधि एवं निर्धारित परिधि में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें तथा नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा अक्षुण्ण रहे तथा पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में मतगणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो।

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