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भोजपुर: डीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न।

आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)23 दिसंबर। सोमवार को जिला पदाधिकारी, भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा 90 मामलों में 142 पीड़ितों को कुल ₹79,25,000/- (उनासी लाख पच्चीस हजार रुपये) की राशि के भुगतान का अनुमोदन किया गया।
नियम 15(1)(घ) के तहत हत्या के मामलों में 02 आश्रितों को परिचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसे समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 08 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। वर्तमान में कुल 73 आश्रितों को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
साथ ही वर्ष 2025 में अब तक कुल 560 पीड़ितों/आश्रितों को ₹5,34,60,450/- (पाँच करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार चार सौ पचास रुपये) का मुआवजा भुगतान किया गया है।
बैठक में महेश पासवान, विधायक, अगिआँव (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र, उप विकास आयुक्त भोजपुर, सिविल सर्जन, समिति के सदस्य रामबाबू पासवान, भुनेश्वर पासवान, शैलेन्द्र कुमार, छठन राम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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