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चतरा:झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, कदाचारमुक्त परीक्षा कराने का निर्देश।

चतरा के 18 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शामिल होंगे 12 हजार 268 अभ्यर्थी, सुरक्षा एवं निगरानी के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश।

RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)28 अक्टूबर।समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की ब्रीफिंग सह समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा की तैयारियों, विधि-व्यवस्था संधारण, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के दायित्वों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों में प्रथम में 7103 द्वितीय पाली में 5165 अभ्यर्थि शामिल होंगे। इस प्रकार कुल 12268 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी एवं सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, सतर्कता एवं आपसी समन्वय के साथ करें, ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित

परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस तथा अन्य संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग पर जैक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त कर्मी प्रवेश के दौरान निर्धारित जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के उपयोग की संभावना न रहे। प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में जैक द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जैक के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया कि आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्गत आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी जैक द्वारा जारी गाइडलाइन सहित परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों एवं आदेशों का भली-भांति अध्ययन कर लें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए तथा परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं अनुशासन बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विधि-व्यवस्था एवं निगरानी के लिए रहेगी विशेष सतर्कता

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने निर्धारित दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही तथा केंद्रों के आसपास की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। प्रतिनियुक्ति आदेश के अनुरूप स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल एवं अन्य निर्धारित निगरानी दलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, संदिग्ध गतिविधि या कदाचार की सूचना मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहत घातक हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने, अनावश्यक भीड़ लगाने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने तथा शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, कदाचार में सहयोग करने तथा परीक्षा संबंधी कागजात एवं सामग्रियों का अनधिकृत वितरण या प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। निषेधाज्ञा आदेश में निर्धारित अपवादों के अनुसार संबंधित छूट लागू होगी।

बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चतरा सन्नी वर्धन, जिला शिक्षा पदाधिकारी कंचन कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, सभी केंद्राधीक्षक, थाना प्रभारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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