
पंतनगर/डॉ एम रहमतुल्लाह 17 जून।गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कश्यप की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंतनगर निवासी श्री भीष्म सिंह द्वारा दिनांक 15 जून 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रासंगिक नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं की गई है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं तथा न्यायालय से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड शासन तथा संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर (काउंटर एफिडेविट) प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर होगी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि नियुक्ति से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। इन बिंदुओं पर अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पंतनगर विश्वविद्यालय के इतिहास में यह संभवतः पहला अवसर है जब किसी कुलपति की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः सभी संबंधित तथ्यों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही होगा।
