सारण:जानमाल की सुरक्षा एवं प्रदूषण के मद्देनजर अवैद्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर रहेगी रोक:जिलाधिकारी
पटाखा छोड़ने के निमित जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा अनुपालन!बिना अनुज्ञप्ति के अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता...
