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सारण:इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों की संयुक्त ब्रीफ़िंग।

1 फरवरी से 15 फरवरी तक जिला के 70 परीक्षा केंद्रों पर होगी इंटरमीडिएट परीक्षा।

61686 परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल।

जूता-मौजा में परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा वर्जित।

किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं।

परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित।

स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का होगा अयोजन, किसी भी तरह की कोताही के लिये परीक्षा केन्द्र अधीक्षक होंगे जबाबदेह।

परीक्षा केंद्र में केंद्राधीक्षक के अलावा कोई भी अन्य कर्मी/पदाधिकारी का मोबाइल ले जाना पूर्णतः वर्जित।

RKTV NEWS/छपरा ( सारण)29 जनवरी।इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी 2025 से निर्धारित है। इसका आयोजन जिला के 70 परीक्षा केंद्रों पर किया जायेगा। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 61686 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में अयोजन को लेकर आज भिखारी ठाकुर प्रेक्षा गृह में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों की जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग की गयी।
जिलाधिकारी ने स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा के सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
परीक्षा केंद्र के सभी वीक्षकों एवं अटेंडेंट का परिचय पत्र अनिवार्य होगा।
सभी परीक्षार्थी की फ्रिस्किंग कड़ाई से सुनिश्चित करने को कहा गया। छात्राओं की फ्रिस्किंग के लिये प्रवेश द्वार के समीप कपड़े का घेरा तैयार कराने को कहा गया।
प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय (पूर्वाह्न 09:30 बजे) से 30 मिनट पूर्व अर्थात् पूर्वाह्न 09:00 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारम्भ होने के समय (अपराह्न 02:00 बजे) से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 01:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दोनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद अर्थात् विलम्ब से वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
सभी परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण पदाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। जो भी कमियां पाई जाएगी, उसे केंद्र अधीक्षक दुरुस्त करेंगे।
सभी परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी होगी। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।
स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गए हैं। इसके साथ अलग से वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी।प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं।इसके साथ ही गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपरज़ोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये गए हैं जो सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहकर स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा का अयोजन सुनिश्चित कराएंगे।
सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 06152 242444 पर कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष में अलग से दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
ब्रीफ़िंग में अपर समाहर्त्ता,जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी केंद्र अधीक्षक उपस्थित थे।

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