यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी पर वर्ष 18 में वादी ने किया था मुकदमा जिसका राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 23 में समझौता स्वरूप हुआ था निष्पादन।
RKTV NEWS/अनिल सिंह, 27 मार्च।आज व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, में आरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तदश श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा आज मोटर दुर्घटना दावा की राशि पीड़ित वादी विजय कुमार राम को ₹700000 का चेक प्रदान किया गया। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 के न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा बाद संख्या 04/18 का है। जिसमें वादी विजय कुमार राम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर मुकदमा किया था। जिसके बारे में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता मिहिर कुमार सिन्हा ने बताया कि न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह द्वारा प्री काउंसलिंग के माध्यम से मुकदमे को समझौता हेतु तैयार कर लिया गया था जिसका बीते राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी 2023 में निष्पादन भी करा दिया गया था।जिसके बाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी चेक को आज पीड़ित पक्ष को ₹700000/ का चेक माननीय न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता तथा वादी के अधिवक्ता उपस्थित थे।