सशक्त स्थायी समिति के पर्यवेक्षण के अधीन करेंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग।
RKTV NEWS/पटना( बिहार )08 अगस्त। बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2024 के कतिपय प्रावधानों को लागू करने में होने वाली कठिनाईयों के सम्यक समीक्षा के उपरान्त बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 द्वारा सरकार के प्रदत शक्तियों के आलोक में बिहार नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 के संशोधित प्रावधानों का कार्यान्वयन के संबंध में निम्नवत निर्णय लिये गये है।
विभाग द्वारा फैसला लिया गया है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक शक्ति का उपभोग सशक्त स्थायी समिति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा। वहीं, बिहार नगर पालिका संशोधित नियमावली 2024 के द्वारा ठोस अपशिष्ट से संबंधित कार्यों के प्रबंधन, संचालन हेतु दर निर्धारण एवं कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा की जायेगी।
इसके अलावा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड की बैठक की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर निर्गत की जायेगी। वहीं, उसे अगले बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जायेगी। साथ ही विभाग ने निर्णय लिया है कि नगर पालिका के बैठक में दर्शक दिर्धा में आमजनों के लिए बैठने हेतु नगर निगम में 20 नगर परिषद में 15 एवं नगर पंचायत में 10 व्यक्तियों की अनुमति दी जायेगी।
वहीं, इस संबंध में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि नगरपालिका सभी स्तर के प्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करेगी। वहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के शहरों के विकास के लिए सभी प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है।

