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सारण:नए आपराधिक कानून के प्रावधानों व अधिकारों से जिलेवासियों को अवगत कराने हेतु सभी थानों द्वारा जागरूकता कैंप का किया गया आयोजन।

RKTVNEWS/सारण (छपरा)02 जुलाई। सोमवार को 01 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून पूरे देश में लागु हो गए हैं। तीनों नए आपराधिक कानून, यथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए आपराधिक कानून में निहित प्रावधानों, महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकारों से नागरिकों को अवगत करने हेतु सोमवार को सारण जिले के सभी थानों में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इन कैम्पों में स्थानीय स्वशासन इकाईयों के जन-प्रतिनिधि, युवाओं, प्रबुद्ध नागरिको के साथ-साथ अन्य महिलायें व पुरुषो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया | थानाध्यक्षो एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी द्वारा संबोधन करते हुए नए आपराधिक कानून में निहित प्रावधानों, महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा भी नए आपराधिक कानून में निहित प्रावधानों, महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं अखबारों में माध्यम से आमजन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जिला पुलिस कप्तान द्वारा इस बदलाव को बयान-आधारित न्याय प्रणाली से साक्ष्य-आधारित न्याय प्रणाली में रूपांतरण का पहला कदम बताया एवं इस अवसर पर सारे जिलेवासियों से पुलिस के सहयोग करने की अपील की।

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