RKTV NEWS नयी दिल्ली/,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में, अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि सिसोदिया के पास हाईकोर्ट के समक्ष अपील का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। पीठ ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के बजाय उनका उपयोग करने के लिए कहा।
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