रोहतास/ बिहार 12 जुलाई।आज जिला पदाधिकारी रोहतास धर्मेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास विनीत कुमार की अध्यक्षता में आगामी 29 जुलाई को मनाया जाने वाला मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था से संबंधित तैयारी हेतु समीक्षात्मक बैठक की गयी। जिसमें अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी रोहतास, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोहतास, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों के द्वारा भाग लिया गया।
उक्त बैठक में आगामी मुहर्रम- 2023 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु की गयी तैयारियों आदि की विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मुहर्रम पर्व दिनांक 25 जुलाई से प्रारम्भ होकर दिनांक 29 जुलाई तक मनाया जायेगा, जिमसें मिट्टी लाना, चौकी घुमाना एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। थानाध्यक्षों के द्वारा बताया गया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, जिसमें हिन्दु समाज के द्वारा भी प्रातः में उठकर शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना किया जाता है तथा मुहर्रम पर्व के अवसर पर भी उक्त सभी कार्यक्रम प्रात: में ही किया जाता है, जिसमें विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। अतएव सभी बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिया गयाः-
1. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया विगत त्योहारों के अवसर पर उत्पन्न हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सभी बिन्दुओं, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों पर सत्त निगरानी रखते हुये समुचित कार्रवाई पूर्व से करना सुनिश्चित करेंगें, ताकि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई व्यवधान अथवा घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके।
2. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम त्योहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पिछले घटनाओं को देखते हुये असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व से ही धारा-107 एवं 110 के तहत कार्रवाई करते हुये अधिक से अधिक संख्या में बंध पत्र निर्गत करते हुये विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।साथ ही थानावार डाटा भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि किस थाना के द्वारा कितने असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-107 एवं धारा 110 के तहत कार्रवाई की गयी है।
3. सभी थानाध्यक्षों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आगामी मुहर्रम त्योहार के पूर्व में जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रधारियों का सत्यापन किये जाने हेतु एक कार्यक्रम थानावार निर्गत किया गया है, उसके अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में धारित शस्त्रों का शत प्रतिशत सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्षों से इस आशय का प्रतिवेदन भी थानावार तैयार प्राप्त करना सुनिश्चित करें उक्त कार्यक्रम की चौकीदारों के माध्यम भेजना सुनिश्चित करेंगें, ताकि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र सूचना सत्यापन कराये जाने हेतु सूचना प्राप्त हो सके।
4. साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिये सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियो को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शाति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभागीय निदेश के आलोक में अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पुनः शांति समिति का पुनर्गठन करते हुये शांति समिति की बैठक सभी सदस्यों एवं सम्मानित सदस्यों के साथ करना सुनिश्चित करें। तथा इसकी कार्यवाही जिला गोपनीय प्रशाखा में उपलब्ध करायेंगें। उक्त शांति समिति की बैठक में वर्तमान जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व के जन प्रतिनिधियों, सम्भ्रान्त व्यक्तियों को भी अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगें।
5. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के पूर्व ही अपने-अपने क्षेत्रों के डीजे संचालकों को नोटिस भेजकर उनके साथ बैठक करते हुये समुचित निर्देश देते हुये डीजे बजाने से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुये मोहरम के जुलूस में प्रवेश नहीं करने देना सुनिश्चित करायेंगें।
6. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर निकाले जाने वाले जूलुस को पुराने रुटचार्ट के अनुसार ही वर्तमान रुटर्चाट को निर्धारित करते हुये उसका सत्यापन कर शिफ्टवार अनुज्ञप्ति सशर्त समय निर्धारित करते हुये निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही साथ उक्त अनुज्ञप्ति में जूलुस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के फोटो, मोबाईल नम्बर एवं अन्य पूर्ण सूचनायें अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही साथ जूलुस के दौरान कोई भी घातक हथियार / शस्त्र के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
7. सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया रखने वाले स्थानों के संवेदनशीलता एवं अतिसंवेदनशीलता की पहचान करते हुये उसके अनुसार संबंधित स्थलों पर मुहर्रम कमिटी के साथ शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगें।
8. अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम / नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम एवं थानाध्यक्ष सासाराम नगर को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के पूर्व शहर के सभी वार्डों में वार्डवार समिति की बैठक करना सुनिश्चित करें। इसके साथ नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर शहर की सफाई एवं जूलुस के मार्ग में पड़ने वाले गढ्ढों को अविलंब ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगें।
9. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले लटकते हुये विद्युत तारों को ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगें।
10. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जूलुसों एवं अन्य प्रकार के अवसरों पर वीडियोग्राफी भी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें, ताकि असामाजिक प्रवृति के व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके।

