लाभुकों को हर माह 1 क्विंटल आवंटन।
RKTV NEWS/बेतिया ( पश्चिमी चंपारण)28 अप्रैल शादी-विवाह में अपेक्षित मात्रा में एलपीजी उपलब्ध नहीं होने मद्देनजर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब लक्षित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से पात्र लाभुकों को कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।
अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एलपीजी की कमी से उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु राज्य सरकार ने खाना बनाने के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक लाभुक परिवार को प्रतिमाह 100 किलोग्राम, अर्थात एक क्विंटल कुकिंग कोयला प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसका वितरण लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
कुकिंग कोयला की आपूर्ति एवं वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से की जाएगी। पहले जन वितरण प्रणाली विक्रेता बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद कोयला प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात लाभुकों को भी बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण के बाद ई-पॉस मशीन से निर्गत पर्ची में कोयले की मात्रा एवं मूल्य अंकित रहेगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था से एलपीजी की अस्थायी कमी के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाना बनाने में सहूलियत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले के पास 26050 घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) और 1182 वाणिज्यिक सिलेंडर (19 किलोग्राम) का स्टॉक उपलब्ध है। वितरण प्रक्रिया को गति देते हुए प्रशासन ने पिछले 24 घंटों के भीतर ही 6976 सिलेंडरों की होम डिलीवरी सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराई है। श्री सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन शिकायतों का निष्पादन अविलंब किया जाए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी भी उपभोक्ता को गैस बुकिंग, होम डिलीवरी में देरी या एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता का सामना करना पड़ता है, तो वे सीधे जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
06254-247002
06254-247003

