
RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)17 अप्रैल।आगामी 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल, चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री जी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित कर परीक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।
संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4280 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली के लिए अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय सुबह 8:00 बजे निर्धारित है, जबकि परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा। वहीं द्वितीय पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1:00 बजे निर्धारित है तथा परीक्षा अपराह्न 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संपन्न होगी।
उक्त परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से भी आदेश जारी किए गए हैं।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S)-2023 की धारा-163 (पूर्व में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
इस परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों में नाजरेथ विद्या निकेतन हाई स्कूल चतरा, नाजरेथ विद्या निकेतन मिडिल स्कूल चतरा, नाजरेथ स्कूल (इंग्लिश मीडियम) चतरा, उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज चतरा, डीएवी पब्लिक स्कूल चतरा, रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर चतरा, एसएस गर्ल प्लस 2 हाई स्कूल, गौरक्षणी रोड चतरा, चतरा कॉलेज चतरा, इंदुमती टिबरेवाल सरस्वती विद्यामंदिर हाई स्कूल चतरा, राज्य संपोषित प्लस 2 हाई स्कूल चतरा, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, सिमरिया रोड चतरा एवं आरडीएस इंटर कॉलेज चतरा शामिल हैं।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का घातक हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक भीड़, जुलूस निकालना, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा में कदाचार करना या उसमें संलिप्त होना तथा परीक्षा संबंधी सामग्री का वितरण या प्रचार-प्रसार भी पूर्णतः वर्जित रहेगा।
हालांकि यह आदेश कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा बलों एवं पारंपरिक रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आमजन से अपील की है कि वे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचें एवं जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें।
संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सह जिला परिवहन पदाधिकारी माहेश्वरी प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा,जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार,जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी वेदवंती कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं उपस्थित थे।
