
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)09 अप्रैल।उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देशानुसार बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डॉ राजा कुमार के द्वारा गिरिडीह जिले के बड़ा चौंक एवं तिरंगा चौक में औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें कई मिठाई दुकानों/राशन/मसाला दुकानों की जांच की गई।
1. मनोज जैन, (मसाला दुकान) बिना लाइसेंस का बेचने पर 5000रुपए का फाइन किया गया एवं साथ ही 7 दिनों के अंदर लाइसेंस बनाने एवं परिसर को साफ सफाई रखने का नोटिस किया गया।
2. अजय जैन(मसाला दुकान) की दुकान इम्प्रूवमेंट का नोटिस दिया गया साथ ही अपने खाद्य प्रतिष्ठान को सुधार करने एवं मिसब्रांडेड सामान को न बेचे का आदेश दिया गया।
3. रिषभ सर्वागी(संपूर्णा टी)के चायपत्ती के दुकान में बिना वैद्य फूड लाइसेंस एवं मिसब्रांडिंग लेबलिंग का चायपत्ती बेचे जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। साथ ही उनके गोदाम में 150 किलो चायपत्ती को जब्त किया गया। साथ ही उन्हें यह आदेश वि दिया गया कि चायपत्ती को सही तरीके एवं वैद्य फूड लाइसेंस नंबर के साथ बेचे।
4. शंकर लाल लहरी के दुकान लहरी फ्लावर मिल को वि नोटिस दिया गया 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस बनवाने ओर खाद्य प्रतिष्ठान को साफ सफाई बनाए एवं सही तरीके से मसाला का पैकेज करके फूड लाइसेंस एवं एक्सप्रेरी डेट के साथ लगा कर बेचने को आदेश दिया गया। साथ ही इनके प्रतिष्ठान में मिलावटी हल्दी पाया गया जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मौके पर रासायनिक टेस्ट किया गया जहां हल्दी पाउडर में चंपई रंग एवं पीसा चावल पाया गया। मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा 15 किलो हल्दी को नष्ट कर दिया गया। दुकानदार को सख्त चेतावनी दी गई है।
5. गुड्डू साव और राहुल अग्रवाल के किराना दुकान बिना फूड लाइसेंस के संचालित होने पर उन्हें वि 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस बनवाने का नोटिस दिया गया।
