
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)19 नवंबर।उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देशानुसार राजा कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा बैंगाबाद प्रखंड के विभिन्न मिठाई दुकानो, किराना दुकान और होटलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस अथवा निबंधन के संचालित पाया गया। सभी को 7 दिनों के अंदर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में बैंगाबाद स्थित बाबा स्वीट्स को 14 दिनों का समय दिया गया है सुधार करने को एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन करने को एवं उनके प्रबंधक को परिसर में साफ-सफाई रखने का निदेश दिया गया। राजू किराना स्टोर, शिवम् स्टोर, संजय राणा, चूरामन शाह, , सिन्हा मिष्ठान भंडार, तिवारी जनरल स्टोर, जुमन अंसारी, मोहम्मद सनाउल्ला को सुधार हेतु 14 दिनो का समय दिया गया। मुरली साव और राजेश मंडल के होटल में शराब बेचते एवं पीते हुए लोग पाए गए। उसपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार विधिसम्मत करवाई की जाएगी। कई खाद्य सामग्री स्पॉट पर रासायनिक जांच किया गया। सिंह मिष्ठान के बेसन लड्डू और बाबा स्वीट्स के लड्डू और चटनी में अखाद्य रंग पाया गया जिसे स्पॉट पर नष्ट कराया गया और खाद्य कारोबारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। किराना दुकानों को बिना बैच नम्बर, निर्माण डेट, और एक्सपायरी डेट के पैकेज्ड खाद्य सामग्री नहीं बेचने का निर्देश दिया गया। छोटी खरगडीहा स्थित चाइनीज फास्ट फूड में अखाद्य रासायनिक रंग नष्ट किया गया।सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा अनिवार्य किए गया खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उल्लंघनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अनुसार सुधार नोटिस दिया जाएगा।
