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भोजपुर:सत्ता के इशारे पर मनोज मंजिल की अपील हुई खारिज: माले

मनोज मंजिल (फाइल फोटो

फैसला निराश करने वाला, सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील।

साजिशकर्ताओं पर जनता की अदालत भी सुनाएगी फैसला: माले

RKTV NEWS/आरा(भोजपुर )7 अक्टूबर ।भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को पटना उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली और भोजपुर के बड़गांव मामले में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखी गई है.
भाकपा-माले जिला सचिव जवाहर लाल नेहरू व केंद्रीय कमिटी सदस्य अभ्युदय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला दलित–गरीब विरोधी सामंती अपराधियों के संरक्षण वाली पटना–दिल्ली की सत्ता के इशारे पर हुआ लगता है. जिस मामले में मनोज मंजिल और बड़गांव के अन्य बेगुनाहों को सजा हुई थी वे सत्ता की साजिश का शिकार हुए हैं।
नेता द्वय ने बताया की जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप इनपर है, उस व्यक्ति की लाश भी बरामद नहीं हुई थी, फिर भी सबको उम्र कैद की सजा दे दी गई है।
माले नेताओं ने कहा कि बिहार व भोजपुर की जनता, गरीबों की दावेदारी को साजिश के तहत दबाने की कोशिश को विफल करते हुए चुनाव में पुरजोर तरीके से सबक सिखाएगी और गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

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