
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड )02 अक्टूबर। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामनिवास यादव के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोवस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025, की कंडिका-28(1) के आलोक में 02 अक्टूबर-2025 (महात्मा गाँधी जयंती) एवं दशहारा पर्व-2025 (विजयादशमी) के अवसर पर गिरिडीह जिला की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, (होटल, रेस्तराँ-बार सहित) एवं मदिरा की खुदरा थोक बिक्री से संबंधित अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानें 02.10.2025 को पूर्णतया बंद रहेगी। दुकान बंदी की अवधि में मदिरा की बिक्री/वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
