15 सितंबर तक देंगे सेवाएं,जिले में बनाए गए 6 केंद्रों पर 12 पारा विधिक स्वयंसेवक नियुक्त।
जिला प्रशासन द्वारा किए गए है प्रशिक्षित।
RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)04 सितम्बर।सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के writ Petitions (s) (Civil) No (s). 640/2025 के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर के निर्देशानुसार जिले के मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में ऑनलाइन दावा/ आपत्ति/सुधार में सहयोग करने हेतु 15 सितंबर, 2025 तक पारा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन्हें जिला प्रशासन भोजपुर द्वारा प्रशिक्षण भी प्राप्त हो चुका है। पारा विधिक स्वयंसेवक द्वारा जिनका नाम मतदाता सूची से हट गया है अथवा सुधार हेतु अभी तक उसका आपत्ति उनके द्वारा नहीं किया गया है वह वैसे मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में ऑनलाइन करने में सहयोग करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने बताया कि भोजपुर जिले में कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 12 पारा विधिक स्वयंसेवक नियुक्त है जिसमें व्यवहार न्यायालय आरा में दो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय जगदीशपुर एवं पीरो में एक-एक, कोईलवर एवं उदवंत नगर प्रखंड में 1-1 केंद्र बनाया गया है।
आगे सचिव ने बताया कि जुलाई से सितंबर तक 90 दिन तक चलने वाले मध्यस्थता अभियान के तहत एक ही परिवार के सदस्यों का पांच केस मध्यस्थ केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय आरा में सुलह हो गया। 10 वर्ष से अधिक पुराने मामले एक साथ जिसमें वाद संख्या 1980 सी 17, मेंटेनेंस वाद 125/13, मेट्रोमोनियल वाद 168/13, क्रिमिनल रिवीजन 63/23 एवं जीआर संख्या 2541/13 को एक ही दिन सुलह कराया गया। इसमें पक्ष पक्षकारगण रागिनी सिंह एवं मनीष कुमार सिंह थे।

