
RKTV NEWS/ नई दिल्ली 23 जुलाई।गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 के अपने राजपत्र अधिसूचना S.O.3354(E) के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है।
भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियाँ पूरी होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी।
घोषणा-पूर्व की प्रमुख गतिविधियाँ जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें शामिल हैं:
(i) निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं;
(ii) निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी(ओं) का अंतिम रूप; और
(iii) पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना।
