
RKTV NEWS/आरा ( भोजपुर)08 जुलाई।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 90 दिनो का विशेष मध्यस्थता अभियान जुलाई से सितंबर तक चलाया जा रहा है। जिसमें न्यायालय में लंबित वादों में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा 13 श्रेणी के वादों में 1.वैवाहिक विवाद, 2. दुर्घटना दावा वाद , 3. घरेलू हिंसा के वाद, 4. चेक बाउंस के वाद, 5. वाणिज्यिक वाद, 6. सेवा मामलों के वाद, 7. आपराधिक समझौता योग्य वाद, 8. उपभोक्ता विवाद वाद, 9. ऋण वसूली के वाद, 10.विभाजन के वाद, 11. बेदखली/निष्कासन के वाद, 12. भूमि अधिग्रहण के वाद एवं 13. अन्य उपयुक्त सिविल के वाद को पक्षकारगण आपसी मध्यस्थता के आधार पर निष्पादन करा सकते हैं। जिसमें जुलाई माह में मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन किये जाने योग्य वादों का चयन किया जाना है एवं पक्षकारों को न्यायालय के माध्यम से सूचना दिया जाना है एवं वाद को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय भोजपुर के मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाना है। उन्होंने आमजन को सूचित करते हुए इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है।
