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झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के तहत उपायुक्त–सह–अभिहित पदाधिकारी चतरा ने की बड़ी कार्रवाई!निजी क्षेत्र की दो कंपनियों से वसूली जाएगी दंड की राशि।

उपायुक्त अबु इमरान

चतरा/झारखंड 09 दिसंबर।झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के तहत उपायुक्त–सह–अभिहित पदाधिकारी चतरा अबु इमरान ने की बड़ी कार्रवाई । इस कार्रवाई के तहत Powertronix Eng Pvt Ltd. एवं जय अम्बे रोडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध शास्ति (दंड) अधिरोपित की।
उल्लेखनीय है कि उपायुक्त-सह-अभिहित पदाधिकारी चतरा द्वारा Powertronix Eng Pvt Ltd., NTPC, Tandwa Chatra 825321 को झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की नियमावली 2022 की धारा 3 के अनुपालन हेतु जिला नियोजनालय चतरा में ऑफलाइन अथवा झारनियोजन पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन के लिए नोटिस किया गया था जिसका अनुपालन Powertronix Eng Pvt Ltd. द्वारा नही किया गया। ऐसी स्थिति में इसके विरूद्ध उपायुक्त – सह – अभिहित पदाधिकारी चतरा ने झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की धारा 10 के तहत इस प्रतिष्ठान को 25000/- ( पच्चीस हजार ) रूपये की शास्ति अधिरोपित की है। इसी तरह अधिनियम की धारा 4 के तहत जय अम्बे रॉडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड. शहीद चौक टंडवा 825321 को उनके द्वारा नियुक्त कर्मियों में से 75% कर्मियों का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं झारखण्ड रोजगार पोर्टल पर निबंधन सम्बंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था जिसका अनुपालन इनके द्वारा भी नहीं किया गया। इनके विरूद्ध भी उपायुक्त – सह – अभिहित पदाधिकारी चतरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अधिनियम की धारा 11 के तहत 50,000/- (पचास हजार ) रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।इन नियोजको को अधिरोपित शास्ति 15 दिनों के अंदर ट्रेजरी मे जमा करने का निर्देश दिया गया है।
बताते चले कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 12 सितम्बर 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में प्रभावी है। यह अधिनियम/नियमावली 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले नियोजको पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत 40,000 रूपये मासिक वेतन / पारिश्रमिक वाले सभी पदो की 75% रिक्तियों को स्थानीय उम्मीदवारो से भरा जाना अनिवार्य बनाया गया है।

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