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दरभंगा:बिहार सरकार बस क्रय हेतु अनुदान,01 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन।

RKTV NEWS/दरभंगा(बिहार )31 जुलाई।मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसों का परिचालन किया जाना है। इससे स्थानीय नागरिकों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में पहुंचना होगा आसान।
राज्य सरकार बस की खरीदारी के लिए 05 लाख रुपये का अनुदान दे रही है।
डीटीओ दरभंगा ने बताया कि प्रथम पेज के तहत सात लाभुको का चयन किया गया है ,जिन्हें पाच पाच लाख रुपए कुल 35 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे।
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और आम लोगों को यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है। इसके तहत दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों के 07-07 लाभुकों को 05 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विभाग के अनुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 01 से 25 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे,।
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
एक प्रखंड में कोटिवार 07 लाभुकों का चयन होगा।
योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम 07 लाभुकों को बस क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा, जिसमें लाभुकों को प्रति वर्ष 05 लाख रुपये बतौर अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के बैंक खाता में किया जाएगा । एक प्रखंड में कोटि वार सात लाभुकों का चयन किया जाएगा।
जिसमें अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय के एक एवं सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटी में नहीं आते हो) से एक लाभुकों का चयन किया जाएगा।
डी टी ओ दरभंगा ने कहा कि जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति कोटि में भी यह योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंड वार व कोटीवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। जिसमें मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक हुआ सामान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
विभाग ने वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठित किया है, जिसमें उप विकास आयुक्त को सदस्य, जिला परिवहन पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के तहत 01 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
18 वर्ष आयु पूरा करने वाले वैसे लाभुक आवेदन कर सकेंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो,आवेदन प्राप्ति के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिस प्रखंड से लाभुक योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको उस प्रखंड का निवासी होना जरूरी है।

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