
शाहपुर/भोजपुर (राकेश मंगल सिन्हा) 11 जून। भोजपुर जिला के शाहपुर नगर पंचायत के एक वार्ड के वार्ड पार्षद की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 की वार्ड पार्षद आशा देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-18(1)(m) के तहत अहर्ता प्राप्त नहीं रहने के कारण सहपठित धारा- 18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत, शाहपुर, भोजपुर के वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद को वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 8 नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर, का पद रिक्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया गया है कि आशा देवी के विरुद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतू बिहार नगर पालिका अधिनियम- 2007 की धारा- 447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतू जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी, भोजपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
विदित हो कि वार्ड पार्षद आशा देवी के विरुद्ध शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी रीना देवी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या – 38/2023 (रीना देवी बनाम आशा देवी) दायर किया गया था जिसमें उन्होंने वार्ड पार्षद आशा देवी पर चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देने तथा दो से अधिक जीवित संतान होने का जिक्र किया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रीना देवी द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं साक्ष्य की जाँच पड़ताल के बाद आशा देवी को दोषी पाया और उन्हें पद मुक्त कर दिया। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया है जिसमे उल्लेख किया गया है कि स्थलीय, अभिलेखीय जाँच एवं वादिनी/प्रतिवादिनी के बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि आशा देवी, वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 8, नगर पंचायत शाहपुर को कुल चार संताने थीं जिनमें से अभी तीन संतानें जीवित हैं। विवेक कुमार (जन्मतिथि- 30/10/2004), काजल कुमारी (जन्म तिथि- 8/8/2005) और राहुल कुमार (जन्म तिथि- 30/11/2007)। यह जन्म तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के निर्वाचन हेतू निर्धारित कट ऑफ तिथि 04/04/2008 के बाद का है। शाहपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम ने इस संबंध में पूछने पर बताया कि वादी और प्रतिवादी को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का तमिला कराने के लिए भेज दिया गया है।
