RKTV NEWS/बागपत (उत्तर प्रदेश)28 मार्च।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस मालिक निर्वाचन से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु ’’निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण’’ अनुदेशों का पालन अवश्य करें उन्होंने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।
उन्होंने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव संबंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पंपलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के संबंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 127( क) के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
इसी प्रकार धारा 127 क (2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही संबंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास व जुर्माना जिसेक 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

