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पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगा 5 करोड़ 49 लाख का जुर्माना।

RKTV NEWS/नई दिल्ली 02 मार्च।वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 13(2)(डी) के तहत निदेशक एफआईयू-आईएनडी को प्रदत्त शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपये (पांच करोड़ उनचास लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पीएमएलए तथा इसके तहत जारी किये गए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) एवं निदेशक एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी दिशानिर्देश और परामर्श के अंतर्गत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है।
एफआईयू-आईएनडी ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और इसके लिए सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की। इसके अलावा, इन अवैध कामों से उत्पन्न धन, यानि अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ संचालित बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
उपरोक्त को आगे बढ़ाने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने पर, एफआईयू-आईएनडी ने (i) नियम 7(3) और 2(1)(जी), पीएमएल नियमों के उल्लंघन; (ii) नियम 3(1)(डी) और नियम 2(1)(जी) के साथ पठित नियम 8(2) का उल्लंघन; (iii) पीएमएल नियम 9(12) का उल्लंघन; और (iv) पेआउट सेवाओं के संबंध में एएमएल/सीएफटी/केवाईसी सुरक्षा उपायों के संदर्भ में नियम 9(14) का उल्लंघन और लाभार्थी खातों के संबंध में एएमएल/सीएफटी/केवाईसी के उल्लंघन के लिए बैंक को एक अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी मात्रा में दस्तावेजों/सामग्री के आधार पर, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप प्रमाणित थे। परिणामस्वरूप, पीएमएलए की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 मार्च, 2024 के आदेश के तहत, 5,49,00,000 रुपये का जुर्माना लगाना उचित माना गया।

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