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बक्सर: जिला परिषद अध्यक्षा विद्या भारती के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष बैठक।

बक्सर/बिहार 15 फरवरी।उच्च न्यायालय बिहार, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विद्या भारती, अध्यक्षा, जिला परिषद बक्सर के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर आज दिनांक 15 फरवरी 2024 को जिला दण्डाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में जिला परिषद की विशेष बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।
बैठक में जिला परिषद के कुल 20 निर्वाचित सदस्यों में से 13 निर्वाचित सदस्य निलम देवी, गायत्री देवी, मुहम्मद अरमान, अशोक राम, ममता कुमारी, धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर, आरती देवी, केदार सिंह,सरोज देवी, बेबी देवी, सहाना खातुन, सुनैना देवी एवं राजीव कुमार द्वारा बैठक में भाग लिया गया।
बैठक में लगायें गये आरोपों पर चर्चा के उपरांत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनायी गयी। मत विभाजन में बैठक में उपस्थित कुल 13 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 13 मत प्राप्त हुए जो निर्वाचित सदस्यों के सम्पूर्ण संख्या के बहुमत से पारित हुआ एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हो गया है।
बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी बक्सर एवं निर्वाचित सदस्य उपस्थित थे।

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