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देवघर: उपायुक्त ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-हॉर्न का प्रयोग न करने की अपील की,कहा इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का है खतरा।

मोटर अधिनियम के तहत नियम के उल्लंघन पर दंड का है प्रावधान।

RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)25 अगस्त।उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-हॉर्न का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी है। साथ ही इसके उपयोग से आम नागरियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत् इस नियम का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध की गई है कि इसका अनुपालन करें।

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