RK TV News
खबरें
Breaking News

देवघर: उपायुक्त ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-हॉर्न का प्रयोग न करने की अपील की,कहा इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का है खतरा।

मोटर अधिनियम के तहत नियम के उल्लंघन पर दंड का है प्रावधान।

RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)25 अगस्त।उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-हॉर्न का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी है। साथ ही इसके उपयोग से आम नागरियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत् इस नियम का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध की गई है कि इसका अनुपालन करें।

Related posts

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर स्थित राजधानी जलाशय में प्रवासी पक्षियों का किया अवलोकन।

rktvnews

भोजपुर:पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के विचारों के विपरीत है वर्तमान दौर की राजनीति: सांसद, सुधाकर सिंह

rktvnews

बागपत:जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने खुद उठाया झाड़ू, दिया स्वच्छता का संदेश।

rktvnews

गिरिडीह : विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल महोत्सव कार्यक्रम के तहत कार्यशाला-सह-सम्मान समारोह का आयोजन।

rktvnews

नौसेना अलंकरण समारोह 2024

rktvnews

बक्सर: 30 बिहार बटालियन NCC के तत्वावधान में दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ।

rktvnews

Leave a Comment