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चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि घोषित की।

ज़रूरत पड़ने पर मतदान 9 सितंबर, 2025 को होगा।
नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025 तय की गई।

RKTV NEWS/ नई दिल्ली07 अगस्त।आज (7 अगस्त, 2025) भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया है:-

(क) 21 अगस्त, 2025, नामांकन की अंतिम तारीख के रूप में;

(ख) 22 अगस्त, 2025, नामांकन पत्रों की जांच की तारीख के रूप में;

(ग) 25 अगस्त, 2025, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में; और

(घ) 09 सितंबर, 2025, मतदान की, यदि आवश्यक हो, तारीख के रूप में।
25 जुलाई, 2025 को जारी पृथक अधिसूचनाओं के द्वारा आयोग ने पी.सी. मोदी, महासचिव, राज्य सभा को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और गरिमा जैन, संयुक्त सचिव और विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
जैसा कि राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय चुनाव नियमावली, 1974 के नियम 3 के अधीन अपेक्षित है, निर्वाचन अधिकारी ने आज, 7 अगस्त, 2025 को एक सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया है किः

(1) नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या आरएस 28 प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में या यदि वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित हैं, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, गरिमा जैन, संयुक्त सचिव या विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस (सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त) में, परंतु 21 अगस्त, 2025 के पश्चात् नहीं, मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, जमा कराया जा सकता है;

(३) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है;

(ⅲ) प्रत्येक उम्मीदवार पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद में जमा की जा सकती है या पहले भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी कोष में जमा की जा सकती है और बाद वाली स्थिति में यह दर्शाने वाली एक रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है कि उक्त राशि जमा की गई है;

(iv) नामांकन पत्र के प्रपत्र उक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (4) के तहत निरस्त किए गए नामांकन पत्रों के अतिरिक्त नामांकन पत्रों की, सोमवार, 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे कमरा संख्या कमरा संख्या एफ-100, संगोष्ठी-2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में जांच की जाएगी;

(vi) उम्मीदवार या उसके किसी भी प्रस्तावक या अनुमोदक, जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना 25 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3.00 बजे से पूर्व उपरोक्त पैरा (i) में निर्दिष्ट स्थान पर अधोहस्ताक्षरी को दी जा सकती है;

(vii) निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में, मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे के बीच नियमों के तहत निर्धारित मतदान स्थलों पर मतदान होगा।
इन अधिसूचनाओं और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना को एक साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजपत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई है।
निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी से उनके कार्यालय (कमरा संख्या आरएस 08, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली) में नामांकन दाखिल करने की अवधि के भीतर आने वाले शनिवारों अर्थात् 9 अगस्त और 16 अगस्त, 2025 सहित सभी कार्य दिवसों में (सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त) मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे से मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है।

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