RKTV NEWS/ नयी दिल्ली,21 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को डिमोनेटाइज़ेशन करने के केंद्र सरकार के फैसले के कारण हुई कथित कठिनाइयों से उत्पन्न व्यक्तिगत आवेदनों में दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की एक खंडपीठ पीड़ित याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वे केंद्र सरकार को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे 12 सप्ताह के भीतर निपटाना होगा।
