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पूर्वी चंपारण:मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र पर बनेगा वोटर फेसिलिटेशन सेन्टर:जिलाधिकारी

RKTV NEWS/पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) 31 मार्च। शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के द्वारा बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ लोक सभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण सौरभ जोरवाल के द्वारा प्रशिक्षण कोषांग एवं बैलेट पेपर कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को मतदान कर्मियों / पदाधिकारियों को दिये जाने वाले द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के दौरान पोस्टल बैलेट से उनका मतदान कराने की व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र ही कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दो चरणों में कराया जाएगा। मतदान कर्मी / पदाधिकारी प्रशिक्षण के दूसरे चरण में पोस्टल वैलेट से अपना मतदान प्रशिक्षण केन्द्र पर ही बनाये गये फैसिलीटेशन सेन्टर पर कर सकेंगे। इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है।
डीएम के द्वारा बताया गया है कि सभी मतदान कर्मियों के यात्रा भत्ता का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जायेगा। यह भुगतान भी द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान कराया जाएगा जिसकी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस बार निर्वाचन प्रक्रिया में पीसीसीपी को समाप्त किया गया है और उनकी जगह सेक्टर
दण्डाधिकारी कार्य करेंगें। डीएम ने बताया है कि सेक्टर पदाधिकारी ही सेक्टर दण्डाधिकारी बनेंगें और उनके द्वारा ही डीस्पैच सेन्टर से ईभीएम मतदान केन्द्र तक सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स की निगरानी में जाएगा और मतदान की समाप्ति पर ईभीएम पुनः मतगणना केन्द्र पर बनाये गये स्ट्रांग रूम में उसी तरह कि सुरक्षा व्यवस्था में लाया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्व सुरक्षा व्यवस्था में सम्पन्न करायी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा दिव्यांगजन मतदाता एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को चिन्हित कर उनसे प्रपत्र 12 डी में आवेदन लेकर उनका मतदान उनके घर ही कराने की व्यस्था रखने का निर्देश दिया गया।
डिस्पैच सेन्टर पर बनाये जा रहे बजगृह को भारत निर्वाचन आयोग के गाईड लाईन के अनुसार बनाने का निर्देश दिया गया। यहाँ पर 24 घंटे बल की प्रतिनियुक्ति तथा सीसीटीवी कैमरा एक्टीव मोड मे रखने तथा बजगृह के आस-पास पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी 12 विधान सभाओं के के लिए चिन्हित किये गये डिस्पैच सेन्टर का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-160 एवं बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-18,दिनांक-03.09.2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर निर्वाचन कार्य यथा-डिस्पैच सेन्टर, मतपत्र विखण्ड आदि कार्य के लिए चिन्हित परिसर एवं भवन को अधिग्रहित कर लिया गया है।

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