RKTV NEWS/नयीदिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर मृतक प्रोफेसर की पत्नी को डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्यूटी लाभ के भुगतान से संबंधित आदेश के खिलाफ तुच्छ अपील दायर करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। डॉ. विनोद कुमार उत्तर प्रदेश के राजकीय कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। 2009 में सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी प्रियंका (मूल याचिकाकर्ता) ने कुमार को देय ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन किया। सरकार ने उसके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सेवा में रहते हुए उसके पति ने 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं चुना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। राज्य को निर्देश दिया गया कि वह ग्रेच्युटी के लिए अपने पति को देय राशि की गणना 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करें। हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष राज्य द्वारा की गई अपील का भी वही हश्र हुआ। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तुच्छ याचिका का हवाला देते हुए इसे खारिज कर भुगतान का आदेश दिया
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