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रामनवमी हेट स्पीच केस: गुजरात कोर्ट ने काजल हिंदुस्तानी को जमानत दी।

RKTV NEWS/गुजरात,14अप्रैल।गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार (सरेंडर) राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को जमानत दी। रामनवमी के अवसर पर उनके भाषण के कारण कथित तौर पर 1 अप्रैल को ऊना में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम असोदिया ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर और इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह महीने में दो बार पुलिस के सामने पेश होंगी और भारत से बाहर नहीं जाएंगी, अपना पासपोर्ट जमा कर देंगी, आदि।काजल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें ऊना की एक अदालत में पेश किया गया था जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि गुजरात पुलिस ने उसकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी। गुजरात पुलिस ने 2 अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ IPC की धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 295 A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किया गय़ा कृत्य के तहत एफआईआर दर्ज की। ऊना में 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर VHP की तरफ से ‘हिंदू सम्मेलन’ आयोजित किया गया था। काजल हिंदुस्तानी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। भाषण के बाद शहर में एक सांप्रदायिक झड़पें हुई। विभिन्न स्थानों पर पथराव भी हुए।

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