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क्षत्रिपूर्ति पोर्टल 18 अगस्त तक है खुला।

चंडीगढ़/हरियाणा 03 अगस्त।मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in के नये स्वरूप को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल 18 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।
मनोहर लाल ने 02 अगस्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूहं में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। 50 लाख रुपए से 1 करोड रुपए तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड रुपए से 1.5 करोड रुपए तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है।
इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आपदा प्रबंधन निधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित है, हालांकि यह राशि कम है और सरकार इसे संशोधित करने पर विचार कर रही है।

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