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भोजपुर : तरारी प्रखंड में बाल श्रम अधिनियम अंतर्गत चार बाल श्रमिकों को कराया गया वियुक्त।

आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)26 दिसंबर। बुधवार को धावा दल का नेतृत्व पूजा मौर्या, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तरारी के द्वारा किया गया। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गड़हनी अखिलेश कुमार सिंह, सुगीता कुमारी ( कोइलवर), कुमार गौरव ( सहार), अभिमन्यु सिंह ( जगदीशपुर) एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पीरो, तनु प्रिया, दिशा एक प्रयास से प्रवीण कुमार तिवारी सम्मिलित थे। धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों, स्व० बधारी साह स्वीट्स एंड केक पैलेस, नंदजी साह स्वीट्स एंड केक पैलेस तथा गोकुल साह स्वीट्स एंड केक पैलेस, मोपती बाजार, थाना सिकरहट्टा से चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया और बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया और नियोजकों पर प्राथमिक दर्ज कराया गया । ज्ञातव्य है कि प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य लेना दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हैं। दोषी नियोजकों को बीस से पचास हजार के आर्थिक दंड एवं कारावास की सजा का प्रावधान है।

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