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चतरा:बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026-27 को लेकर प्रचार रथ रवाना।

31 अगस्त तक किसान करा सकेंगे फसल बीमा, मात्र ₹1 के सांकेतिक प्रीमियम पर मिलेगी बीमा सुरक्षा।

RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)10 अगस्त।बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2026-27 के सफल क्रियान्वयन एवं जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से उपायुक्त श्री रवि आनंद ने आज समाहरणालय परिसर से जिला सहकारिता विभाग द्वारा तैयार प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रचार रथ 10 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा। इस दौरान किसानों को योजना के प्रावधानों, फसल बीमा की प्रक्रिया, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए निर्धारित समय-सीमा के अंदर बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाएगा।

उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रचार रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए।

मात्र ₹1 के सांकेतिक प्रीमियम पर फसल बीमा

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2026-27 के तहत किसान मात्र ₹1 के सांकेतिक प्रीमियम पर अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। अधिमूल्य की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। चतरा जिले में अधिसूचित फसलों के लिए अगहनी धान की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि ₹63,558 तथा भदई मकई की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि ₹48,513 निर्धारित है।

विभिन्न परिस्थितियों में फसल नुकसान पर दावा

योजना के तहत कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई विफल होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम/बरसाती वर्षा एवं ओलावृष्टि से नुकसान होने की स्थिति में भी दावा भुगतान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज के आंकड़े निर्धारित सीमा उपज से कम आने पर भी योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा भुगतान किया जाएगा।

ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों किसान करा सकते हैं बीमा

योजनांतर्गत ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित ऋणदायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। वहीं गैर-ऋणी कृषक अपना फसल बीमा बैंक शाखा, कोऑपरेटिव सोसायटी, प्रज्ञा केंद्र (CSC), फसल बीमा ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में करा सकते हैं। गैर-ऋणी कृषकों को बीमा कराने के लिए नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा भूमि एवं फसल बुवाई से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।

31 अगस्त है अंतिम तिथि

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2026-27 के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। जिला प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय पर अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराएं और योजना के तहत उपलब्ध बीमा सुरक्षा का लाभ उठाएं।

इस अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी  लोकनाथ महतो, टाटा AIG के प्रबंधक मनोज यादव समेत संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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