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गढ़वा:अंचल चिनियाँ के राजस्व उप निरीक्षक पर की गई दंडात्मक कार्रवाई।

प्राप्त शिकायत के विरुद्ध जाँच में दोषी पाए जाने पर राजस्व उप निरीक्षक किये गये निलंबित।
कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर जारी रहेगी कार्रवाई :उपायुक्त

RKTV NEWS/गढ़वा (झारखंड)26 दिसंबर।सरकारी दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के विरुद्ध उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा अंचल कार्यालय चिनियाँ के राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार रंजन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि बीते दिनों उपायुक्त दिनेश यादव के क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनिया प्रखंड के निवासी राकेश यादव द्वारा राजस्व उप निरीक्षक विनोद रंजन के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता राकेश यादव के द्वारा बताया गया कि वह अपने खानदानी जमीन का रसीद काटने हेतु कागजात चार महीने से हल्का संख्या- 06 के राजस्व उप निरीक्षक, विनोद कुमार रंजन को दिए हैं, परन्तु उनके द्वारा रसीद काटने में आनाकानी की जा रही है एवं धमकी भी दी जा रही है। जाँच के क्रम में उपायुक्त के द्वारा श्री रंजन की खोज की गई तो वह कार्यालय से अनुपस्थित पाये गए जबकि उनके द्वारा उपस्थिति पंजी के साथ-साथ ऑनलाईन उपस्थिति भी दर्ज की गई थी। काफी देर तक खोजबीन एवं सूचना दिए जाने के बावजूद भी वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।
राजस्व उप निरीक्षक, अंचल कार्यालय, चिनियाँ का यह कृत्य उनकी धृष्टता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है तथा उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना सहित सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण का प्रदर्शन है। उक्त कृत्य के लिए विनोद कुमार रंजन, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल कार्यालय, चिनियाँ को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अंचल अधिकारी, चिनियाँ को आरोप पत्र (Memo of Charges) का गठन कर अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। निलंबन के दौरान अंचल चिनियाँ के हल्का संख्या- 06 के राजस्व उप निरीक्षक, विनोद कुमार रंजन का मुख्यालय अंचल कार्यालय, भवनाथपुर निर्धारित किया गया है, जहाँ वे नियमित अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता इनके मूल पदस्थापन कार्यालय से देय होगा।
उपायुक्त श्री यादव द्वारा जिले के पदाधिकारियों, कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि योजनाओं में अनियमितता, कार्यों में लापरवाही, शिथिलता, गलत कार्यशैली आदि बर्दाश्त नहीं की जायेगी एवं दोषियों पर समुचित दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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